शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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अंकिता भंडारी हत्याकांड: CBI ने माता-पिता को दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा, दिल्ली में हुई मुलाकात

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में, 19 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। समाचार एजेंसी…

अंकिता भंडारी हत्याकांड: CBI ने माता-पिता को दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा, दिल्ली में हुई मुलाकात
(फोटो: IANS)

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में, 19 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस दौरान उन्होंने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जांच एजेंसी को दी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें निष्पक्ष और तटस्थ जांच का आश्वासन दिया है।

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यह मुलाकात, अंकिता के माता-पिता द्वारा 14 अक्टूबर को इंडिया गेट के पास अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के ठीक दो दिन बाद हुई। उस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मिलकर उनकी मांगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की थी।

मामले की पृष्ठभूमि और जांच का सफर

सितंबर 2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी थी।

उत्तराखंड सरकार ने इस मामले पर एक बयान जारी कर कहा है कि उसने शुरू से ही अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम किया। बयान के मुताबिक, घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। एसआईटी ने लगभग 100 गवाहों के बयानों के साथ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि मुकदमे के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई और उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की गईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के अनुसार, परिवार के अनुरोध पर तीन बार लोक अभियोजकों को बदला गया और अंततः अंकिता के माता-पिता की मांग पर ही मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा, सरकार ने पीड़िता के पिता और भाई को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियां भी प्रदान की हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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