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वाराणसी: बच्चे से यौन शोषण और पोर्नोग्राफी मामले में दोषी को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया पौने तीन लाख का जुर्माना

वाराणसी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बच्चों से जुड़े गंभीर यौन अपराध के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी रवि कुमार पटेल को आजीवन कारावास की सज़ा दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार…

वाराणसी: बच्चे से यौन शोषण और पोर्नोग्राफी मामले में दोषी को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया पौने तीन लाख का जुर्माना
(फोटो: IANS)

वाराणसी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बच्चों से जुड़े गंभीर यौन अपराध के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी रवि कुमार पटेल को आजीवन कारावास की सज़ा दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दोषी पर 2 लाख 75 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जून 2022 में दर्ज किया था। शुरुआती जांच बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इकट्ठा करने, भेजने और प्रकाशित करने के आरोपों पर केंद्रित थी। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नाबालिग बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न की बात भी सामने आई।

जांच और कानूनी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने तुरंत पीड़ित बच्चे को बचाया और उसे संरक्षण में लिया। एजेंसी ने जांच के दौरान फोरेंसिक और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ-साथ बाल संरक्षण अधिकारियों से भी समन्वय स्थापित किया। साथ ही, पीड़ित बच्चे की भावनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उसकी काउंसलिंग भी कराई गई।

जांच पूरी होने पर सीबीआई ने 6 सितंबर 2022 को रवि कुमार पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 23 मार्च 2023 को अदालत ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC), पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए।

अदालत का फैसला

ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने रवि कुमार पटेल को दुष्कर्म, गंभीर यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री रखने और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई गंभीर अपराधों का दोषी पाया। इन्हीं आरोपों के आधार पर उसे आजीवन कारावास और 2,75,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। सीबीआई ने कहा है कि वह बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इनपुट: IANS

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News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

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