बुधवार, 4 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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आजम खान की ED गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, गुरुवार को होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत गुरुवार को सुनवाई के…

आजम खान की ED गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, गुरुवार को होगी सुनवाई
(फोटो: IANS)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

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खान को हाल ही में रामपुर जेल से रिहाई मिलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें 13 नवंबर तक, यानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया है।

किस मामले में हुई है कार्रवाई?

यह गिरफ्तारी रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, आजम खान और अन्य के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक और संचालक होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति भी हैं।

ईडी ने अपनी जांच रामपुर के अजीम नगर पुलिस थाने में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए किसानों की कृषि भूमि जबरन अधिग्रहित की गई थी।

विश्वविद्यालय की संपत्ति और कुर्की

शनिवार को अपनी गिरफ्तारी से पहले, आजम खान को ईडी की एक और कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जब एजेंसी ने जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। ईडी का अनुमान है कि विश्वविद्यालय की इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये है।

जिला प्रशासन की जांच में यह भी सामने आया था कि विश्वविद्यालय ने सींगन खेड़ा गांव में लगभग 34 एकड़ 'शत्रु संपत्ति' पर कब्जा कर लिया था, जबकि उसका भूमि पट्टा रद्द हो चुका था। बाद में प्रशासन ने इस जमीन को शत्रु संपत्ति के संरक्षक के माध्यम से वापस ले लिया था। गौरतलब है कि ईडी की यह कार्रवाई आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोहरे पैन कार्ड मामले में राहत मिलने के कुछ ही दिनों बाद हुई, जहां अदालत ने उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी थी।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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