सोमवार, 17 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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आय से अधिक संपत्ति मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट…

आय से अधिक संपत्ति मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक
(फोटो: IANS)

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

क्या था हाईकोर्ट का आदेश?

दरअसल, राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई महीने के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने CBI और ED को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने और कानून के तहत उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

अपने अंतरिम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फिलहाल इस मामले में कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल न करें। इसके अलावा, हाईकोर्ट से भी कहा गया है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर दे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं कर लेता। यह एक अस्थायी व्यवस्था है और मामले पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा।

शिकायत और आरोप

यह पूरा मामला कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति है और इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों का जवाब मिलने के बाद इस याचिका पर अगली सुनवाई की दिशा तय करेगा।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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