बच्चों की सर्दी-ज़ुकाम की दवा पर नई पाबंदी, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सरकार का अहम फ़ैसला
केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देश में चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन…
केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देश में चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड के मिश्रण वाली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह निर्णय एक विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफ़ारिशों पर आधारित है। विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन दो दवाओं का कॉम्बिनेशन (FDC) चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जबकि इसके सुरक्षित विकल्प पहले से ही बाज़ार में मौजूद हैं।
दवा कंपनियों के लिए नए निर्देश
इस फैसले के तहत, दवा निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इन दवाओं के लेबल, पैकेज और प्रचार सामग्री पर एक स्पष्ट चेतावनी लिखें। इस चेतावनी में साफ़ तौर पर लिखा होना चाहिए: "फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं किया जाना चाहिए।"
क्या बदला है पुराने नियम से?
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 की एक अधिसूचना में सरकार ने इन दो सामग्रियों वाले कुछ चुनिंदा FDC पर ही उम्र संबंधी चेतावनी के साथ रोक लगाई थी। लेकिन अब इस नियम का दायरा बढ़ा दिया गया है। नई अधिसूचना के तहत, इन दोनों दवाओं के मिश्रण वाले सभी तरह के फॉर्मूलेशन पर यह प्रतिबंध लागू होगा, चाहे वे किसी भी ब्रांड नाम या डोज़ में उपलब्ध हों। यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जनहित में जारी की गई है। इस फैसले से बच्चों में सर्दी-जुकाम के लिए इस्तेमाल होने वाली कई लोकप्रिय दवाओं पर असर पड़ने की संभावना है।
इनपुट: IANS



