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सोनभद्र पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्कर पकड़ा: 1.17 करोड़ की अवैध शराब, ट्रक व मोबाइल जब्त – Sonbhadra News

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सोनभद्र पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्कर पकड़ा:  1.17 करोड़ की अवैध शराब, ट्रक व मोबाइल जब्त – Sonbhadra News

सोनभद्र पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्कर पकड़ा: 1.17 करोड़ की अवैध शराब, ट्रक व मोबाइल जब्त – Sonbhadra News

मनोज कुमार वर्मा | सोनभद्र1 मिनट पहले

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सोनभद्र पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.17 करोड़ से अधिक की अवैध अंग्रेजी शराब, एक कंटेनर ट्रक और मोबाइल फोन जब्त किया है।

प्रभारी निरीक्षक पिपरी सत्येन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम हाईटेक तिराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि झारखंड के रास्ते रांची होते हुए बिहार अवैध अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही है।पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कंटेनर को कब्जे में ले लिया. वही चालक श्रवण कुमार (उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी रूपसर बलाड़, तहसील पोखरण, थाना फलसून्ड, जिला जैसलमेर, राजस्थान) को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कंटेनर से 1019 पेटियों में कुल 23,508 बोतल (9088.02 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹82 लाख है। जब्त किए गए कंटेनर की कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। इस प्रकार कुल 1.17 रुपए करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद की गई।

पूछताछ में अभियुक्त श्रवण कुमार ने बताया कि प्रवीण कुमार (निवासी रोहतक,हरियाणा) इस अवैध तस्करी का मुख्य सरगना है। प्रवीण कुमार लुधियाना क्षेत्र के नाकोदर गांव के पास से अंग्रेजी शराब के पैकेट उपलब्ध कराता था और शराब से लदे कंटेनर को झारखंड के रास्ते रांची होते हुए बिहार ले जाने का निर्देश देता था।प्रवीण कुमार व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से श्रवण कुमार के संपर्क में रहता था और इस बार वह वाराणसी तक उसके साथ आया भी था।

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श्रवण ने बताया कि रांची पहुंचने पर प्रवीण एक व्यक्ति को भेजता था,जो कंटेनर को बिहार ले जाता था।बिहार में कंटेनर खाली होने के बाद श्रवण को फोन किया जाता था। जिसके बाद वह कंटेनर लेने पहुंचता था। उसे प्रति चक्कर 50,000 रुपए का मेहनताना मिलता था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि प्रवीण के कहने पर वह पहले भी 5-6 बार रांची तक कंटेनर ले जा चुका है। टोल टैक्स के माध्यम से वाहन की पहचान से बचने के लिए जानबूझकर कंटेनर पर फास्टैग नहीं लगाया जाता था।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर पिपरी थाना पर बीएनएस व आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया

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