बिहार में अब ऑनलाइन कीजिए कैदियों से मुलाकात, जान लीजिए पूरा प्रोसेस

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बिहार में अब ऑनलाइन कीजिए कैदियों से मुलाकात, जान लीजिए पूरा प्रोसेस

बिहार में अब ऑनलाइन कीजिए कैदियों से मुलाकात, जान लीजिए पूरा प्रोसेस

सीतामढ़ी: जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने के लिए उनके परिजन को तरह – तरह के पापड़ बेलने पड़ते है। बावजूद किसी-किसी को निर्धारित दिन पर मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को जेल गेट से निराश होकर लौट जाना पड़ता है। मुलाकात के लिए परिजन को दूसरे दिन कोशिश करनी पड़ती है। बंदी से छोटी मुलाकात को परिजन को पर्ची काटने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है। हालांकि अब राज्य सरकार ने इन तमाम झंझटों से बंदियों के परिजन को मुक्त करने का निर्णय लिया है। यानी परिजन घर बैठे ही अब जेल में बंद बंदी से बातचीत कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन मुलाकात की व्यवस्था की है।

कारा महानिरीक्षक ने जारी किया पत्र

जेल में बंदियों के उनके परिजन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से घर बैठे ही मुलाकात कर सकेंगे और वह भी ऑनलाइन। इसे लेकर कारा और सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग(कारा) बिहार सरकार के महानिरीक्षक शीषर्थ कपिल अशोक ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। यह सुविधा बंदियों के चिकित्सक/अधिवक्ता के लिए भी मुहैया करायी गयी है। बताया गया है कि ई मुलाकात सिस्टम की सुविधा का उपयोग करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम नेशनल प्रिर्जन्स इन्फॉर्मेशन पोर्टल(ई प्रिजन) के वेब पोर्टल https://eprisons.nic.in/public/myvisitRegistration पर निबंधन कराना अनिवार्य है।

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निबंधन के लिए क्या है जरूरी

निबंधन हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपना नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, लिंग, बंदी के साथ संबंध, पहचान पत्र का ब्योरा, ई-मेल का पता एवं मोबाइल नंबर इत्यादि देना आवश्यक है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कारा का नाम (जिस कारा में बंदी संसीमित है), ई मुलाकात करने की तिथि, बंदी का नाम, बंदी के पिता का नाम, बंदी की उम्र का उल्लेख करना आवश्यक है। सुविधा के शर्तों के मुताबिक इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रेषित मुलाकात संबंधी सूचना के सत्यापन के बाद संबंधित काराधीक्षक द्वारा मुलाकात करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

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जेल से मोबाइल पर मिलेगी सूचना

बताया गया है कि सत्यापन में सब कुछ ठीक पाया जाता है और जेल अधीक्षक संतुष्ट होंगे, तो उनके स्तर से इच्छुक व्यक्ति के मोबाइल नंबर तथा ई मेल के पता पर मुलाकात का दिन और समय प्रेषित किया जाता जायेगा। फिर बंदी से मुलाकात संभव होगी। कारा महानिरीक्षक ने कहा है कि इस व्यवस्था का उपयोग कर काराओं में सीमित बंदी के परिजन, उनके चिकित्सक तथा अधिवक्ता आसानी से ई-मुलाकात कर सकते हैं। यह सुविधा प्रति बंदी सप्ताह में अधिकतम एक दिन के लिए उपलब्ध है।

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