मंगलवार, 23 जून 2026 · नई दिल्ली
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मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से क्या लाभ मिलता है?

राजस्थान सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी योजना से महामारी के दौरान COVID-19 रोगियों को सहायता प्रदान करने की उम्मीद है।

मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से क्या लाभ मिलता है?

राजस्थान सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी योजना से महामारी के दौरान COVID-19 रोगियों को सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। ₹3,500 करोड़ की योजना राज्य के प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख का वार्षिक कैशलेस बीमा कवर देती है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक आभासी कार्यक्रम में योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद करने के लिए एक “ऐतिहासिक कदम” साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और अन्य राज्यों को भी आम जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए ऐसी योजना शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

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श्री गहलोत ने जयपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए औपचारिक रूप से COVID-19 टीकाकरण भी शुरू किया। उन्होंने तीन जिलों में कुछ लाभार्थियों को नीति दस्तावेज वितरित किए।मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लाभ का कोई साक्ष्य नहीं है और ना हीं इसपर कोई नियम की जानकारी प्राप्त हुई है।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के लाभ
व्यक्तियों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है।
सीएम चिरंजीवी योजना के तहत, व्यक्तियों को केवल 850 रुपये सालाना का प्रीमियम देना होगा।
कोविड समेत कई तरह की बीमारियों के लिए लाभार्थियों को 1576 उपचार पैकेज मुहैया कराए जाएंगे।
लाभार्थियों को सरकारी और साथ ही इस योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज मिलेगा।
यह योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले 5 दिन और छुट्टी मिलने के 15 दिनों तक के चिकित्सा खर्च को भी कवर करेगी।
पात्र परिवार में हर कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है।
योजना से जुड़े अस्पतालों में लाभार्थियों को कैशलेस इलाज मिलेगा।
न्यूनतम दस्तावेज के साथ आसान और तेज आवेदन प्रक्रिया।

राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान 2021 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के लिए हर कोई पात्र नहीं है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं:

SECC 2011 पंजीकृत परिवार
एनएफएसए कार्ड धारक
समस्त विभाग संविदा कार्यकर्ता
छोटे किसान
अन्य सभी जनाधार कार्ड धारक परिवार

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. News4social इनकी पुष्टि नहीं करता है. यह खबर इंटरनेट से ली गयी है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।

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Shashwat

शशवत News4Social के वरिष्ठ संवाददाता हैं। वे राष्ट्रीय घटनाक्रम, ताज़ा समाचार और सामान्य ज्ञान से जुड़े विषयों पर लिखते हैं, और जटिल जानकारी को सरल व तथ्यपरक भाषा में पाठकों तक पहुँचाने पर ज़ोर देते हैं। सभी लेख देखें →

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