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West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद हो रहे पलायन को रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

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West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद हो रहे पलायन को रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई


West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद हो रहे पलायन को रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई का फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के कारण लोगों के कथित पलायन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी किया जाए।

सीनियर एडवोकेट ने उठाया मामला
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनित सरण और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने सीनियर वकील पिंकी आनंद ने ये मामला उठाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से संबंधित हिंसा के कारण अब तक एक लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। इस मामले में तुरंत सुनवाई की दरकार है। लोग अपने घर को छोड़कर शेल्टर हाउस और अन्य शिविरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इस मामले में दाखिल अर्जी में केंद्र और राज्य सरकार को पलायन रोकने के लिए निर्देश जारी करने की गुहार लगाई गई है।

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याचिका में पुलिस पर भी आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेंगे। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण मुखर्जी और अन्य की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दो मई से हिंसा शुरू हुई है और लोग प्रभावित और प्रताड़ित हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि जो भी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें पुलिस और राज्य सरकार की शह मिली हुई है। इस कारण पुलिस पूरे मामले में चुप है। लोगों को इस बात के लिए धमकी दी जा रही है कि वह केस दर्ज न कराएं।

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हिंसा के कारण पलायन को मजबूर हैं लोग
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस विषम परिस्थितियों में लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हो रहे हैं। लोग पश्चिम बंगाल राज्य में और राज्य के बाहर शेल्टर हाउस में रहने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों के इस तरह के पलायन से उनके जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है। इनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और ऐसेलोगों को पलायनके लिए मजबूर किया जा रहा है। इन पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की भी गुहार लगाई गई है।



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