गुरूवार, 5 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
मध्यप्रदेश

ट्विशा शर्मा मौत मामला: आरोपी गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के…

ट्विशा शर्मा मौत मामला: आरोपी गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज
(फोटो: IANS)

मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, अदालत ने मामले की शुरुआती जांच, व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूतों को अहम मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने 26 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस आदेश पर 4 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद इसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया।

जांच अभी शुरुआती दौर में

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और अभियोजन पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट, जैसे मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज की जांच रिपोर्ट, आनी बाकी हैं। अभियोजन ने यह भी आशंका जताई कि आरोपी के बाहर आने से जांच और गवाह प्रभावित हो सकते हैं।

वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि गिरिबाला सिंह को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को अधिक वजन दिया।

क्या है यह मामला

यह मामला ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। एजेंसी लगातार सबूत जुटा रही है और मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल में लगी है। आरसी 4(एस)/2026, एससी-III के तहत दर्ज इस केस में अदालत का यह फैसला एक अहम मोड़ माना जा रहा है।

इनपुट: IANS

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News4Social मध्य प्रदेश डेस्क

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