उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्य्ता समाप्त

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उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्य्ता समाप्त

उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने समाप्त कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी की गई अधिसूचना में सेंगर की सदस्यता उस दिन से ही समाप्त की गई है,जिस दिन उसे सजा सुनाई गई थी।

विधानसभा प्रमुख के मुताबिक 20 दिसंबर 2019 से उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है। वहीं सेंगर को 1 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था।

आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर 2017 उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी हैं और मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था।

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गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), धारा 363 (अपहरण), धारा 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POSCO के तहत दोषी ठहराया गया था। सूत्रों के मुताबिक, बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव गैंग रेप केस में बीते साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा कुलदीप पर 25 लाख रुपये जुर्माना भी लगा था।

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कुलदीप सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया है।इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था।