तमिलनाडु में हवाई सफर सस्ता होने की उम्मीद, सरकार ने विमान ईंधन पर घटाया टैक्स
तमिलनाडु में हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। राज्य सरकार ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल - ATF) पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे…
तमिलनाडु में हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। राज्य सरकार ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल - ATF) पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे एयरलाइंस की लागत कम होने और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस फैसले का विमानन उद्योग ने स्वागत किया है।
तमिलनाडु के वाणिज्यिक कर एवं पंजीकरण विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि चेन्नई एयरपोर्ट पर ईंधन भरवाने वाली निर्धारित एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगने वाले वैट (VAT) की दर को 29 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है। यह नई दर 1 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि से लागू होगी और 31 अक्टूबर 2027 की मध्यरात्रि तक एक साल के लिए प्रभावी रहेगी।
इंडिगो ने फैसले को सराहा
प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने इस कदम की सराहना की है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को धन्यवाद देते हुए इसे एक 'प्रगतिशील कदम' बताया।
इंडिगो ने कहा, "इस तरह के कदम हवाई संपर्क को मजबूत करेंगे, राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे तथा भारत के विमानन क्षेत्र को और सशक्त बनाएंगे।" कंपनी ने यह भी उम्मीद जताई कि दूसरे राज्य भी ऐसी ही नीतियां अपनाएंगे ताकि हवाई सफर आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ और किफायती हो सके।
एयरलाइंस और यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा?
विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का एक बड़ा हिस्सा विमान ईंधन पर ही खर्च होता है। एटीएफ पर टैक्स घटने से एयरलाइंस का खर्च सीधे तौर पर कम होगा। इस बचत से उन्हें अपनी सेवाओं का विस्तार करने और नए रूट शुरू करने में मदद मिल सकती है। लंबे समय में इसका फायदा किराए में कमी के रूप में यात्रियों तक भी पहुंच सकता है।
सरकारी आदेश के अनुसार, यह टैक्स कटौती तमिलनाडु वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2006 के तहत की गई है। इस रियायत का लाभ उठाने के लिए ईंधन डीलरों को अपनी मासिक रिटर्न के साथ खरीदार (एयरलाइन) द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।
इनपुट: IANS



