Income Tax Return: आईटीआर भरने का आखिरी दिन, आज नहीं भरा तो लग सकता है 5,000 रुपये का जुर्माना

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Income Tax Return: आईटीआर भरने का आखिरी दिन, आज नहीं भरा तो लग सकता है 5,000 रुपये का जुर्माना

हाइलाइट्स

  • आईटीआर भरने की नियत तारीख आज खत्म हो रही है
  • 30 दिसंबर तक 5.34 करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं
  • 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे
  • यानी करीब 61 लाख टैक्सपेयर्स ने अभी आईटीआर नहीं भरा है

नई दिल्ली
आईटीआर (ITR) भरने की नियत तारीख (due date) आज खत्म हो रही है। एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की समयसीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रही है लेकिन अब भी लाखों टैक्सपेयर्स ने आईटीआर नहीं भरा है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर रात 8 बजे तक 5.34 करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं। गुरुवार को 24.39 लाख आईटीआर भरे गए जिनमें से 2.79 लाख आईटीआर अंतिम एक घंटे में भरे गए।

इनकम टैक्स विभाग ने साथ ही टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है कि एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 है। इससे साफ है कि विभाग इसे अब और आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे। इस हिसाब से देखें तो अब भी करीब 61 लाख टैक्सपेयर्स ने आईटीआर नहीं भरा है। यही वजह है कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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डेट बढ़ाने की मांग
टैक्सपेयर्स को नए आईटी पोर्टल में आईटीआर भरने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 31 दिसंबर की डेट को भी आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर #Extend_Due_Date_Immediately ट्रेंड कर रहा है। टैक्स प्रोफेशनल्स ने भी आईटीआर भरने के लिए 31 दिसंबर के डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की है।

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लग सकता है जुर्माना
हर साल आईटीआर दाखिल करने की सामान्य नियत तारीख है 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया था। अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आज ही अपना आईटीआर भर लें। 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि जिन टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे।

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