बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
राजनीति

CMRL-एक्सालॉजिक मामला: पिनाराई विजयन और परिवार को सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते की अंतरिम राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कथित CMRL-एक्सालॉजिक रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास को एक हफ्ते के लिए अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मामले में चल…

CMRL-एक्सालॉजिक मामला: पिनाराई विजयन और परिवार को सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते की अंतरिम राहत
(फोटो: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने कथित CMRL-एक्सालॉजिक रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास को एक हफ्ते के लिए अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मामले में चल रही जांच पर रोक लगा दी है, ताकि विजयन केरल हाईकोर्ट के एकल-न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, एकल-न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सिफारिश पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।

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बुधवार, 21 अक्टूबर को हुई सुनवाई में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए केरल हाईकोर्ट की डबल बेंच से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा FIR का आदेश देने में की गई जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया और कहा कि फैसला देने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रुलाइट लिमिटेड (CMRL) और वीणा विजयन की कंपनी 'एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' के बीच हुए वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि CMRL ने वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी 'एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस' को आईटी परामर्श सेवाओं के नाम पर 2.78 करोड़ रुपए का कथित तौर पर अवैध या फर्जी भुगतान किया था।

अदालती प्रक्रिया और निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार पहले ही इस मामले की प्रारंभिक जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर चुकी है। कोर्ट ने कहा, "इसलिए, हाईकोर्ट को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और विजयन का पक्ष सुने बिना FIR दर्ज करने का आदेश नहीं देना चाहिए था।"

इससे पहले, केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 9 अक्टूबर को राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) को इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। बाद में, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने भी पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और दामाद की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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