मंगलवार, 21 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामला गंभीर, राजनीति न हो

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। समाचार एजेंसी…

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामला गंभीर, राजनीति न हो
(फोटो: IANS)

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करने वाली चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ कर रही है।

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यह याचिकाएं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव और हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में कई अहम मांगें शामिल हैं।

जांच और ऑडिट की मांग

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि कथित चोरी की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी, विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जाए। इसके अलावा, उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) या फोरेंसिक ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया है। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट को कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से रोका जाए और उसके सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं।

सरकार की दलील और अदालत के निर्देश

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में भी इसे एक संज्ञेय अपराध माना गया है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने विशेष जांच दल (SIT) के पुनर्गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जांच टीम का नेतृत्व किसी वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए ताकि जांच किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंच सके। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेकर अदालत को सूचित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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