SC ने Pok को संसदीय क्षेत्र बनाने की याचिका पर इसलिए लगाया जुर्माना

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पाक अधिकृत कश्मीर को संसदीय क्षेत्र बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए याचिकर्ता पर जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने के लिए रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

गौरतलब है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस याचिका को कानूनी रूप से ‘अस्वीकार’ बताया। याचिका के अनुसार PoK और गिलगित भारत का हिस्सा है।

याचिका के अनुसार विधानसभा सीटों की तरह ही केन्द्र सरकार को PoK और गिलगित में संसदीय क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया जाए। न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मांग तर्कसंगत नहीं है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

SC POK -
न्यायाधीश रंजन गोगोई

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याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का कारण यह था कि वह इस पर बार-बार सुनवाई का आग्रह कर रहे थे। इसलिए गोगोई ने फटकार लगाते हुए कहा कि काेर्ट इस मुद्दे काे तय नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी याचिकाएं कोर्ट का समय नष्ट करती हैं। इसलिए याचिका रद्द की जाती है और याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।