जम्मू-कश्मीर: रियासी में आतंकी हैंडलर मोहम्मद कासिम के खिलाफ उद्घोषणा, पेशी के लिए कोर्ट ने दी तारीख
जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले एक वांछित हैंडलर के खिलाफ रियासी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई मामलों में आरोपी मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान के खिलाफ एक उद्घोषणा जारी…
जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले एक वांछित हैंडलर के खिलाफ रियासी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई मामलों में आरोपी मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान के खिलाफ एक उद्घोषणा जारी की गई है, जिसमें उसे अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, यह कदम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत की गई है। इसके लिए आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित अदालत, जम्मू के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जारी किया था। आरोपी मोहम्मद कासिम, महोरे क्षेत्र के अंग्रल्ला गांव का निवासी है।
कटरा-नरवाल विस्फोटों में भी वांछित
पुलिस के अनुसार, मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान पर 2022-23 के चर्चित कटरा और नरवाल विस्फोट मामलों समेत कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उसके खिलाफ पुलिस थाना महोरे में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराओं 13, 17, 18, 20, 38 और 39 के तहत एफआईआर दर्ज है। जांच एजेंसियों का मानना है कि वह अवैध रूप से पाकिस्तान भाग गया है और वहीं से आतंकी नेटवर्क चला रहा है।
गांव में की गई सार्वजनिक मुनादी
एसडीपीओ महोरे, पारुल भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कासिम के गांव अंग्रल्ला पहुंचकर अदालती आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में उसके घर पर यह उद्घोषणा चस्पा की गई।
न्यायालय ने आरोपी को 21 अगस्त 2026 तक या उससे पहले नामित अदालत के समक्ष उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है। रियासी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कासिम निर्धारित समय-सीमा में पेश नहीं होता, तो बीएनएसएस की धारा 85 के तहत उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर वे उसे साझा करें।
इनपुट: IANS



