ग्रामीण इलाकों में बढ़ाएं वैक्सीनेशन, टेस्ट को लेकर कही ये बात, कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश

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ग्रामीण इलाकों में बढ़ाएं वैक्सीनेशन, टेस्ट को लेकर कही ये बात, कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश

ग्रामीण इलाकों में बढ़ाएं वैक्सीनेशन, टेस्ट को लेकर कही ये बात, कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश

 

पटना
बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। हालांकि, सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार महामारी के फैलते संक्रमण पर लगाम को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को कोरोना से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण तेज करने का निर्देश दिया है।

पीआईएल पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट का निर्देश
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। ये पीआईएल शिवानी कौशिक, रोहित कुमार और गौरव कुमार सिंह की ओर से फाइल की गई है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रामीण इलाकों में आरटी-पीसीआर टेस्ट की दर बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही टीकाकरण को लेकर भी बात रखी है।

गांव में वैक्सीनेशन दर अच्छी नहीं, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट का यह निर्देश अधिवक्ता पारुल प्रसाद की ओर से इस मुद्दे को उठाने के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में 18+ लोगों के वैक्सीनेशन की दर अच्छी नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता (एजी) ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई तरह की धारणाओं के चलते टीकाकरण कराने में संकोच कर रहे हैं। हालांकि, कोर्ट महाधिवक्ता के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई और राज्य सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और कोविड परीक्षण में तेजी लाने को कहा।

 

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इस मुद्दे पर कोर्ट ने सरकार से हलफनामा देने के लिए कहा
महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि पटना में पॉजिटिविटी रेट 2 फीसदी से कम हो गई है। वहीं कोर्ट ने, मौखिक दावा करने के बजाय एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगले सोमवार तक का समय दिया है कि वह 1 मार्च के बाद से पीड़ितों की उम्र और धर्म के साथ-साथ कोविड से हुई मौतों की संख्या पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें।

 

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इस बीच, मुख्य सचिव का एक हलफनामा कोर्ट के सामने रिकॉर्ड में रखा गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग को सभी सोर्स से कोरोना से हुई मौतों के बारे में विवरण सत्यापित करने के लिए कहा गया है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को होम आइसोलेशन समेत अस्पताल और अन्य जगहों पर हो रही मौतों का पता लगाने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने और सूची जमा करने को कहा गया है।

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