पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह को पटियाला कोर्ट का समन, 20 जुलाई को पेशी का आदेश
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक डॉ. बलबीर सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटियाला की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें एक मामले में तलब किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार,
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक डॉ. बलबीर सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटियाला की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें एक मामले में तलब किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने डॉ. सिंह, उनके बेटे समेत कुल छह लोगों को 20 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है।
यह पूरा मामला 'श्वेता जिंदल बनाम डॉ. बलबीर सिंह (एमएलए)' के नाम से दर्ज है और पटियाला के थाना त्रिपड़ी से जुड़ा हुआ है। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत यह समन जारी किया है।
इन लोगों को जारी हुआ समन
अदालत के आदेश में जिन लोगों को पेश होने के लिए कहा गया है, उनमें मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अलावा उनके पुत्र राहुल सैनी, कार्यालय प्रभारी जसबीर गांधी, और नगर निगम वार्ड नंबर-14 के पार्षद गुरकृपाल सिंह शामिल हैं। इनके साथ ही डेरेवाला मोबाइल शॉप के मालिक गुरप्रीत सिंह और आम आदमी पार्टी पंजाब को भी आरोपी के तौर पर समन भेजा गया है।
अदालत ने क्या कहा?
जारी किए गए समन में स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी आरोपियों की उपस्थिति आवश्यक है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि वे निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. बलबीर सिंह को संबोधित समन में कहा गया है कि बीएनएसएस की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप का जवाब देने के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को सीजेएम, पटियाला की अदालत में होगी।
इनपुट: IANS



