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पैलेट गन से घायल छात्र: राहुल गांधी 5 घंटे थाने में डटे, FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचव के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर बुधवार को करीब पांच घंटे तक नई दिल्ली के…

पैलेट गन से घायल छात्र: राहुल गांधी 5 घंटे थाने में डटे, FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े
(फोटो: IANS)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचव के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर बुधवार को करीब पांच घंटे तक नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, काफी देर तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

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यह पूरा मामला 20 जुलाई को जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस में हुए एक आंदोलन से जुड़ा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसी दौरान साहिल लोचव को पैलेट गन से चोट लगी। उन्होंने दावा किया कि छात्र के शरीर में 200 से ज़्यादा और आंख में तीन छर्रे लगे हैं। इस दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने एम्स की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें शरीर में बड़ी संख्या में छर्रे होने की बात कही गई है।

पुलिस स्टेशन में हाई-वोल्टेज ड्रामा

राहुल गांधी जब साहिल के मामले में जानकारी लेने और FIR की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे, तो थाने के बाहर कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि पुलिस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पक्ष को ही परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह भी वह एक पुलिस स्टेशन गए थे, जहां से उन्हें दूसरे थाने भेज दिया गया।

कांग्रेस का स्पष्ट रुख

इस मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई सामान्य FIR नहीं है, बल्कि पुलिस की कथित गैरकानूनी कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी एक विशेष FIR है। उन्होंने बताया कि साहिल के वकील भी यही मांग कर रहे हैं। जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस काफी देर से FIR की मांग कर रही थी और राहुल गांधी का रुख स्पष्ट था कि जब तक मामला दर्ज नहीं होता, वह पुलिस स्टेशन से नहीं जाएंगे।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्हें जो शिकायत मिली है, उसकी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी देख रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इस मामले में कोई नया केस दर्ज किया जा सकता है या नहीं।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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