रविवार, 5 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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कराची शॉपिंग मॉल अग्निकांड: 72 मौतों के लिए 11 साल का बच्चा और 5 अन्य पर चलेगा मुकदमा

पाकिस्तान के कराची में इस साल जनवरी में हुए एक भीषण अग्निकांड के मामले में एक 11 वर्षीय बच्चे पर मुकदमा चलाया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर में 17 ज

कराची शॉपिंग मॉल अग्निकांड: 72 मौतों के लिए 11 साल का बच्चा और 5 अन्य पर चलेगा मुकदमा
(फोटो: IANS)

पाकिस्तान के कराची में इस साल जनवरी में हुए एक भीषण अग्निकांड के मामले में एक 11 वर्षीय बच्चे पर मुकदमा चलाया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर में 17 जनवरी को लगी आग से जुड़ा है, जिसमें 72 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना में आठ लोग झुलस भी गए थे और 1,153 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं थीं।

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शनिवार को जांच अधिकारी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें 11 वर्षीय हुजैफा के अलावा उसके पिता नईमतुल्लाह, जो कृत्रिम फूलों की दुकान के मालिक हैं, और गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के चार सदस्य—तनवीर पास्ता, अमर इस्माइल, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद अमीन—शामिल हैं। फिलहाल जांच एजेंसी ने सभी छह आरोपियों को फरार घोषित किया है।

माचिस से खेलने के दौरान लगी आग

चार्जशीट के अनुसार, एक 13 वर्षीय चश्मदीद गवाह आर्यन ने मजिस्ट्रेट को बताया कि घटना के वक्त वह अपने दोस्त हुजैफा की दुकान पर ही था। उसने देखा कि हुजैफा माचिस की तीलियों से खेल रहा था, और इसी दौरान दुकान में आग भड़क उठी। दो अन्य गवाहों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दुकान के मालिक नईमतुल्लाह अक्सर अपने नाबालिग बेटे के भरोसे दुकान छोड़कर चले जाते थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से भी यह साबित हुआ है कि आग लगने के समय नईमतुल्लाह दुकान पर मौजूद नहीं थे।

अग्निशमन इंतजामों में भारी लापरवाही

जांच में यह भी सामने आया है कि शॉपिंग सेंटर के प्रबंधन ने सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी की थी। इमारत में आग से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कई आपातकालीन निकास द्वार या तो बंद थे या उनके रास्ते में अवरोध था। इसके अलावा, पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन उपकरण और फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी नहीं थे। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि बिजली चले जाने की स्थिति में इमरजेंसी बैकअप लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रबंधन की लापरवाही इस बात से भी उजागर होती है कि घटना के दौरान उन्होंने फायर ब्रिगेड या किसी अन्य बचाव एजेंसी को सूचित नहीं किया।

चूंकि मुख्य आरोपी हुजैफा नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ मामला जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा। बाकी पांच आरोपियों पर पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से आगजनी और चोट पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social वायर डेस्क

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