नोएडा एयरपोर्ट: 27 KM के दायरे में लेज़र लाइट और तेज़ रोशनी पर पाबंदी, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों और आयोजकों के लिए एक अहम खबर है। विमानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने हवाई अड्डे के 27 किलोमीटर के दायरे…
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों और आयोजकों के लिए एक अहम खबर है। विमानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने हवाई अड्डे के 27 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की लेज़र बीम या तेज कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह कदम उड़ान के दौरान पायलटों को होने वाली संभावित दिक्कतों को रोकने के लिए उठाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि आसमान की ओर निर्देशित होने वाली कोई भी तेज रोशनी, जैसे लेज़र शो या डिस्प्ले, विमान के पायलट का ध्यान भटका सकती है और कुछ पलों के लिए उनकी देखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। कॉकपिट तक पहुँचने वाली ऐसी किरणें विमान के सुरक्षित संचालन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
कानूनी प्रावधान और कार्रवाई
यह प्रतिबंध भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के तहत जारी किए गए हैं। प्रशासन ने 10 अक्टूबर 2023 की एक अधिसूचना (जीएसआर 733(ई)) का हवाला देते हुए इन नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के लेज़र लाइट का इस्तेमाल करना विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जुर्माने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
नागरिकों और आयोजकों से अपील
प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों, कार्यक्रम आयोजकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है। किसी भी समारोह, कार्यक्रम या प्रतिष्ठान में ऐसी किसी भी गतिविधि से बचने को कहा गया है, जिससे विमानों की उड़ान या यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर पड़ सकता हो। प्रशासन इन नियमों के पालन पर लगातार नजर रखेगा और उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कदम उठाएगा।
इनपुट: IANS



