निर्भया केस : वकील का दावा – नहीं होगी 3 मार्च को फांसी

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SP Singh
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निर्भया केस वो घटना जिसको सोचकर हर किसी की रूह कांप जाती है. इस केस में न्याय की आस लगाए बैठे देश के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई कि निर्भया के दोषियों के लिए डेथ वॉरंट जारी हो गया है. सभी दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश जारी किया गया है. लेकिन उनके वकील ने बयान दिया कि अभी फांसी नहीं होगी.

इससे बचने के लिए सभी ने अपनी याचिकाओं को एक – एक करके लगाया है, जिससे फांसी में देरी होती रहे. ऐसा नहीं है कि अब दोषियों के पास कोई विकल्प नहीं है. चार दोषियों में से एक के पास अभी दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प है. ये दोनों विकल्प खारिज होने के बाद भी दोषी नए सिरे से राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सकते हैं. दोषियों के खिलाफ एक मामला भी है जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रही है, जिस पर फैसला आने तक फांसी नहीं हो सकती. यह बात पिछले 7 साल से निर्भया के दोषियों के लिए केस लड़ रहे वकील एपी सिंह ने कही. दोषियों का केस लड़ने वाले वकील ने दावा किया की 3 मार्च को फांसी नहीं होगी.

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इस मामले में निर्भया के चार दोषियों- मुकेश, पवन, विनय और अक्षय लूटपाट 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी. दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है और यह मामला अभी विचाराधीन है. ये भी कहा कि जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक चारों को फांसी नहीं हो सकती.


निर्भया केस के दोषियों के वकील ने कहा है कि “”न मैं परमात्मा हूं. न मैं यमराज हूं. मैं एडवोकेट हूं. जो क्लाइंट कहेगा, क्लाइंट के परिवार वाले कहेंगे, उनको भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के अनुसार सभी कानूनी विकल्प उपलब्ध कराऊंगा. बेशक इस केस में मीडिया ट्रायल है। पब्लिक और पॉलिटिकल दबाव भी है लेकिन उससे मैं न्याय की पराकाष्ठा को झुकने नहीं दूंगा”