सड़को पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने राज्य सभा में मोटर यान (संशोधन) बिल यानि मोटर व्हीकल एक्ट पास करा लिया है। अब यह बिल राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून बन जायेगा। कानून बनने के बाद जो भी व्यक्ति इसका उल्लघन मतलब इस कानून को तोड़ेगा उसे भारी भरकम सजा मिलेगी। यह सजा जुर्माना हो सकती है और ज्यादा संगीन जुर्म हुआ तो जेल भी हो सकती है। सरकार ने इस बिल में कई सारे ऐसे नियम बनायें है जो काफी सख्त हैं।
आपको बता दें कि लगभग 30 साल बाद यह कानून संसोधित हुआ है। 30 साल पहले मोटर यान से सम्बंधित कानून आया था। आइये जानते हैं कि क्या क्या नियम है जो बदले गए हैं
1- नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होगा। मतलब साफ़ है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी।
2- अगर अब कोई आदमी दुपहिया गाडी चलाते वक़्त हेलमेट नहीं लगाता है तो उसपर 1000 का जुर्माना लगाया जायेगा। वहीं अगर गाड़ी पे ज्यादा लोग मतलब दो से तीन लोग हुए तो ओवरलोडिंग के लिए 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
3- 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर गाड़ी चलाता है और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो उस लड़के के परिवार वालों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके साथ ही उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। इसका केस जुवेनाइल एक्ट के तहत चलेगा।
4- सड़क पर अगर कोई हिट एंड रन का केस मतलब किसी गाडी की टक्कर से किसी की मौत हो जाती है तो सरकार मरने वाले परिवार को ढाई लाख रूपये देगी। आज के समय में हिट एन्ड रन केस में सरकार पीड़ित को अभी 25,000 रुपये देती है।
5- रोड रेगुलेशन्स मतलब सड़क से सम्बंधित नियमो को तोड़ने पर पर अब 100 नहीं बल्कि 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। आर कोई आदमी सरकारी वाहन में बिना टिकट के यात्रा करता है तो उस पर 200 की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा।
6- लाइसेंस के बिना अनरजिस्टर्ड गाडी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जायेगा। पहले यह जुर्माना 1,000 रुपए था। बिना इंश्योरेंस के गाडी पकडे जाने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
7- लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 की जगह 5,000 रुपए वसूला जायेगा। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 10,000 रुपए लिया जायेगा। पहले यह जुर्माना 500 रुपए वसूला जाता रहा है।
8- खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
9- एंबुलेंस की तरह और अन्य इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर जुर्माने की जगह 6 महीने की जेल होगी।
10- लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन होना जरूरी है। कमर्शियल लाइसेंस अब 3 साल की जगह 5 साल के लिए मान्य होगा।
11- हद से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर 10000 रुपये का जुर्माना देगा होगा। ओवर स्पीडिंग का अभी 2000 रुपये जुर्माना है। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा।
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नए मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी बनाने वाली कंपनी और सड़क बनाने वाले ठेकेदार के लिए भी नियम बनाये गए हैं। अगर कम्पनी की गाड़ी में कोई गड़बड़ी होती है और उससे कोई दुर्घटना होती है तो उस कंपनी पर 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जायेगा।
इसके अलावा अगर सड़क कहीं ख़राब होती है और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो उस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना ठोका जायेगा।
नए कानून में मोटर दुर्घटना कोष की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत अब सड़क का इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य बीमा कवर दिया जायेगा।