MP में 1 जून से अनलॉक : गाइडलाइन के तहत खुलेंगी किराना दुकानें, शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

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MP में 1 जून से अनलॉक : गाइडलाइन के तहत खुलेंगी किराना दुकानें, शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू


भोपाल/ करीब 50 दिन बाद मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस संबंध में शनिवार देर शाम गृह विभाग की ओर से सूबे के सभी जिलों के क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप को राज्य स्तरीय गाइडलाइन भेज दी गई है। सभी जिलों को अपने-अपने पॉजिटिविटी रेट के अनुरूप जिला स्तरीय गाइडलाइन में ढील देनी होगी। जिलों को भेजी गई गाइडलाइन के तहत, जहां एक तरफ प्रदेश में किराना दुकानें खोलने की अनुमति होगी। तो वहीं, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा घर और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 10 तोशादी समारोह में दोनो पक्षों से 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही साथ हर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा।

 

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पॉजिटिविटी रेट के अनुरूप लागू होंगी शर्तें

प्रदेश सरकार की ओर से जिलों को भेजी गई गाइडलाइन के तहत 5 फीसदी से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना में संक्रमण स्तर 5 फीसदी से अधिक है। ऐसे में अनलॉक के बाद भी इन जिलों के नियमों में दीगर जिलों के मुकाबले सख्ती बरती जाएगी। हालांकि, सरकार की ओर से भेजी गई ये गाइडलाइन 1 जून की सुबह 6 बजे से 15 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद के लिये उन दिनों के हालात के मुताबिक, सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिये जाएंगे।

31 मई तक सभी जिलों के जारी करनी होंगी शर्तें

राज्य स्तरीय गाइडलाइन के मुताबिक, 30 मई की शाम तक सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को प्रभारी मंत्रियों के साथ चर्चा कर अनलॉक की जिला स्तरीय गाइडलाइन सुनिश्चित करनी होगी और इस संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को हर जिले में आदेश जारी करने होंगे। गाइडलाइन जारी होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्ट कर दिया था कि, अगर किसी भी जिले में मौजूदा रफ्तार के मुकाबले संक्रमण स्तर में तेजी आती है, तो उक्त जिले में प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे।

थोक सब्जी-फल बाजार के लिए जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा स्थान

गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत, हर जिले में थोक सब्जी और फल बाजार जिला प्रशासन द्वारा तय खुले स्थान संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिला स्तर पर परंपरागत रूप से मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की शर्त लागू होगी।

 

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किसी भी हाल में न बढ़े संक्रमण

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार रेड, ग्रीन व यलो जोन बनाए जाएं और उसके अनुसार प्रतिबंध लागू रहें। दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने से रोकने की व्यवस्था बनानी होगी।

3 जोन में बांटें प्रदेश के गांव

गाइडलाइन के अंतर्गत, जिन गांवों में एक भी संक्रमित नहीं है, उन्हें ग्रीन जोन में रखें। जहां 4 से कम केस हैं, उन्हें यलो जोन में, इसके लिए अनलॉक के अलग नियम बनाए गए हैं। इसी तरह 5 या इससे अधिक केस वाले गांव को रेड जोन में रखना होगा। रेड जोन और शहरों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अलग नियम के अनुसार गतिविधियां संचालित होंगी।

1 जून से अनलॉक में इन्हें मिलेगी छूट

-अद्योग और औद्योगिक गतिविधिया या इससे जुड़े लोगों को आईडी कार्ड के साथ परिवहन की अनुमति दी जाएगी।

-केमिस्ट, किराना, राशन फल और सब्जी, डेयरी और दूध केन्द्र, अांटा चक्की, पशुआहार की दुकानें खोली जा सकेंगी।

-मोहल्ले, गांव और कॉलोनियों में सिंगल दुकानों का संचालन किया जा सकेगा।

-कोल्ड स्टोरेज, और वेयर हाउसिंह सर्विस संचालित हो सकेगी।

-मेंटेनेंस सर्विस का संचालन किया जा सकेगा।

-कृषि उपज मंडी, खाद-बीज और कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी।

-बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम संचालन व्यवस्थित रूप से होगा।

-सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालन किया जा सकेगा।

-ऑटो और ई-रिक्शा में 2 सवारियों के बैठने की अनुमति रहेगी।

-टैक्सी-कार में ड्राइवर के साथ 2 सवारियां बैठ सकेंगी।

-अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, पशु चिकित्सालय पूरी तरह से संचालित रहेंगे।

 

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1 जून से इन्हें होगी अनुमति

-मंदिरों में एक साथ 4 से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी।

-अंतिम संस्कार में 10 लोग हो सकेंगे शामिल।

-शादी समारोह में दोनों पक्षों की ओर से 20 लोगशामिल हो सकेंगे। हालांकि, प्रशासन को पहले इस संबंध में लोगों की सूची देनी होगी।

-आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारी और 100 फीसदी अधिकारियों की मौजूदगी में संचालित किये जा सकेंगे।

1 जून के बाद भी इन गतिविधियों को नहीं होगी अनुमति

-सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, धार्मिक आयोजन और मेलों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

-स्कूल, कॉलेज शेक्षणिक, ट्रेनिंग, गेम्स कोचिंग संस्थान नहीं खोले जाएंगे।

-सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम और सभा गृह को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

 

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