पेरंबूर विधानसभा सीट: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को चुनाव याचिका मामले में मद्रास हाईकोर्ट का नया नोटिस
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पेरंबूर विधानसभा सीट से जीत को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि…
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पेरंबूर विधानसभा सीट से जीत को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्रों में संपत्ति और आपराधिक मामलों की सही जानकारी नहीं दी थी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।
यह मामला द्रमुक (DMK) उम्मीदवार आर.टी. सेकर द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा है, जो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री विजय से हार गए थे। सेकर के वकील रिचर्डसन विल्सन ने सुनवाई के दौरान जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन को बताया कि मामले में प्रतिवादी बनाए गए मुख्यमंत्री विजय और चुनाव अधिकारी को नोटिस नहीं भेजे गए थे। इस दलील का संज्ञान लेते हुए, अदालत ने इन सभी को नए सिरे से नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
क्या हैं याचिका के आरोप?
याचिकाकर्ता आर.टी. सेकर ने अपनी याचिका में विजय के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विजय ने अपने नामांकन पत्र में विरोधाभासी जानकारी दी थी। याचिका के अनुसार, उन्होंने अपनी संपत्ति और लंबित आपराधिक मामलों का विवरण ठीक से नहीं दिया था। सेकर के अलावा, पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्र के दो मतदाताओं, दिनेश और लक्ष्मी नरसिम्मन ने भी विजय के चुनाव को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
चुनाव के नतीजे और वोटों का अंतर
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, टीवीके अध्यक्ष विजय ने चेन्नई के पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्र से 53,715 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। चुनाव में विजय को कुल 1,20,365 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी डीएमके उम्मीदवार आर.टी. सेकर 66,650 वोट ही प्राप्त कर सके थे।
इनपुट: IANS



