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Loudspeaker Controversy:रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजें लाउडस्पीकर, Prayagraj पुलिस ने जारी किया सर्कुलर

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Loudspeaker Controversy:रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजें लाउडस्पीकर, Prayagraj पुलिस ने जारी किया सर्कुलर


प्रयागराज: प्रयागराज (Prayagraj) रेंज के आईजी के पी सिंह ने ने प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ के डीएम-एसपी को पत्र लिखकर लाउडस्पीकर (Loudspeaker Controversy) पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना किसी पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर या दूसरे साउंड सिस्टम बजने न दिए जाएं. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया

आईजी के पी सिंह की ओर से 18 मार्च को भेजे गए पत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति (Allahabad VC) संगीता श्रीवास्तव (Sangeeta Srivastava) के लेटर का हवाला दिया गया. कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने 15 मई, 2020 को रात में साउंड सिस्टम बजाने पर एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम नहीं बजाया जा सकता. ऐसा करने पर साउंड सिस्टम को जब्ती और बजाने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 

लाउडस्पीकर से अजान मजहब का अनिवार्य अंग नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अजान (Ajan) इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा हो सकता है. इसके बावजूद लाउडस्पीकर या किसी अन्य साउंड सिस्टम के जरिए अजान बोलने को मजहब का अनिवार्य भाग नहीं कहा जा सकता है. इसीलिए किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अपने आदेश पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने को कहा था.

AU वीसी के पत्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद

बताते चलें कि लाउडस्पीकर से अजान का मुद्दा (Loudspeaker Controversy) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव (Sangeeta Srivastava) के पत्र से शुरू हुआ है. वीसी (Allahabad VC) ने प्रयागराज के डीएम भानु चंद्र गोस्वामी को एक पत्र लिखकर लाउडस्पीकर से होने वाली अजान (Ajan) से नींद में खलल पड़ने की शिकायत की थी. उन्होंने कहा था कि नींद पूरी नहीं होने से दिनभर सिरदर्द बना रहता है, जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है. उन्होंने कहा था, ‘मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूं. वे माइक के बगैर अजान कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग प्रभावित ना हों.’

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वीसी की शिकायत के बाद हरकत में आया पुलिस- प्रशासन

वीसी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस के कहने पर मस्जिद के मौलवी ने लाउडस्पीकरों का मुंह दूसरी ओर कर दिया था. साथ ही उनकी आवाज भी कम करने की बात कही थी. उसके बाद प्रयागराज के आईजी ने अपने मंडल में पड़ने वाले 4 जिलों के डीएम-एसपी को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के आदेश पर पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है. 

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