नए मोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से भारी चालान भरने की खबरें आ रही हैं। जुर्माने के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मगर ये भी जानना जरूरी है कि इस जुर्माने से किसे फायदा हो रहा है और अब तक कितना जुर्माना वसूला जा चुका है।
बता दें कि दिल्ली, हरियाणा के
शहरों और बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस लाखों रुपए के जुर्माना वसूल रही है। नए कानून में ट्रैफिक
पुलिस के भारी भरकम जुर्माने का भले ही कई राज्य राजनीतिक विरोध कर रहे हैं और
अपने यहां से लागू करने से मना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इससे राज्य
सरकारों को ही फायदा होता है। जुर्माने की रकम राज्य सरकार के खजाने में जमा होती
है।
ट्रैफिक पुलिस चालान से वसूली गई रकम राज्य सरकार की तिजोरी में जमा करती है। उदाहरण के तौर पर अगर बेंगलुरु में किसी का ट्रैफिक चालान कटता है तो चालान की रकम कर्नाटक सरकार के खजाने में जमा होगी। बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर कुल 72 लाख 49 हजार 900 रुपए की रकम जुर्माने के तौर पर वसूले। इसमें सबसे ज्यादा हेलेमेट नहीं होने पर, सीट बेल्ट नहीं बांधने पर, वन-वे लेन में ड्राइव करने पर और बाइक में पीछे बैठी सवारी पर चालान काटे गए।
हरियाणा और ओडिशा ने नए एक्ट को अपने यहां लागू किया। इन दोनों प्रदेशों की ट्रैफिक पुलिस ने पहले चार दिनों मे ही बंपर जुर्माना वसूल किया। पहले 4 दिनों में दोनों राज्यों ने मिलकर 1.41 करोड़ रुपए के चालान काटे। ओडिशा के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक पहले चार दिन में ओडिशा की ट्रैफिक पुलिस ने 4,080 चालान काटे। पुलिस ने कुल 88.90 लाख जुर्माने की रकम वसूल की। इसके साथ ही करीब 46 वाहनों को जब्त किया।
हरियाणा में नया एक्ट लागू होने के पहले चार दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 343 चालान काटे। इनके जरिए पुलिस ने कुल 52.32 लाख रुपए वसूले। सिर्फ गुरूग्राम से 10 लाख रुपए जुर्माने के बतौर वसूले गए। बता दें कि गुरूग्राम में एक ऑटो वाले का 94 हजार का चालान कटा। ऑटो ड्राइवर के पास गाड़ी के कागजात नहीं थे।