जाने क्या है Black Warrant, कैसे मिलती है दर्दनाक सजा इसके अंतर्गत !

1221
Black Warrant
जाने क्या है Black Warrant, कैसे मिलती है दर्दनाक सजा इसके अंतर्गत !

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के दोषी अक्षय की फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, अब कयास लगाए जा रहे की इन दोषियों को ब्लैक वारंट जल्द से जल्द जारी हो। आप में से बहुत से लोग इस टर्म यानि की ब्लैक वारंट से वाकिफ नहीं होंगे। तो चलिए बताते है कि आखिर क्या होता है ब्लैक वारंट और किस मामले के तहत किया जाता है इसको जारी।

ब्लैक वारंट जारी होते ही हिंदुस्तान में फांसी पाने वाले ये 58वें, 59वें, 60वें और 61वें गुनहगार होंगे. देश में पहली फांसी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को हुई थी जबकि आखिरी यानी 57वीं फांसी 2015 में याकूब मेमन को दी गई थी।

ygfbv -

ब्लैक वारंट वालो की बात की जाए तो तिहाड़ जेल के तीन नंबर सेल में जिस बिल्डिंग में फांसी कोठी बनाई गई है, उसी बिल्डिंग में कुल 16 डेथ सेल हैं. डेथ सेल से तात्पर्य वो जगह जहां सिर्फ उन्हीं कैदियों को रखा जाता है, जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। डेथ सेल में कैदी को अकेला ही मौजूद रहता है उसके साथ किसी और कैदी को नहीं रखा जाता।

ब्लैक वारंट जिस कैदी को जारी होता है उस दोषी को 24 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे के लिए टहलने के लिए बाहर निकाला जाता है, डेथ सेल की पहरेदारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की निगरानी के अंतर्गत आती है। दो-दो घंटे की शिफ्ट में इनका काम सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा पाए कैदियों पर नजरें रखने का होता है, ताकि दोषी खुदकुशी करने की कोशिश ना करे डेथ सेल के केदियो को सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

यह भी पढ़ें : हैदराबाद गैंग रेप के दो आरोपियों को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

उनके पास पायजामे का नाड़ा तक पहनने को नहीं दिया जाता। फांसी की प्रक्रिया होने तक उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आया जाता है।