जाने दूसरे देश में रेप मामले की सजा ?

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भारत में रेप की वारदात बढ़ती ही जा रही है, लड़कियां हवस और हैवानियत का शिकार बनती ही जा रही है। 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड की बात की जाए या फिर हैदराबाद में वेटरनरी प्रियंका रेड्डी की साथ हुई दर्दनाक घटना यह हैवानियत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि हमारे देश में बलात्कार गंभीर श्रेणी में आता है। इसे लेकर कानून भी बनाया गया है लेकिन इसके बाद भी अपराधी इस तरह की हरकत को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वहीं दुनिया के कई देश ऐसे है जहां 24 घंटे के अंदर अंदर बलात्कार करने वाले को मौत की सजा दे दी जाती है। जहा भारत में भी रेप के खिलाफ कानून बनाये गए है लेकिन फिर भी लोगो में इसके प्रति कोई भय नहीं है।

आईपीसी धारा 375 यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के खिलाफ उसे डरा धमकाकर या किसी दिमागी रुप से कमजोर महिला को शराब या अन्य कोई नशिला पदार्थ देकर बलात्कार करता है तो वो आईपीसी की इस धारा के अंतर्गत आता है। इस धारा में यो भी प्रावधान है कि यदि कोई महिला 16 वर्ष से कम आप की हो तो उसकी सहमति के बिना होने वाले संभोग को भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। इतना ही नहीं यदि कोई पुरुष अपनी 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वो भी बलात्कार ही माना जाता है।

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धारा 375 के तहत अलग अलग हालात और श्रेणी के हासिब से धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के रुप में विभाजित किया गया है।
भारत में अन्य अपराधों की तुलना में बलात्कार की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस अपराध के लिए ऐसा कानून है जहां इस अपराध के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर साजा दी जाती है।

आईपीसी की धारा 376 के तहत यदि किसी दोषी के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे कम से कम पाच साल की सजा और 10 साल तक की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है।

इराक
इराक में ऐसे अपराध की कड़ी सज़ा है अपराध करने वाले को पत्थर से मारा जाता है। उसे तब तक पत्थर से मारा जाता है जब तक की उसकी मौत ना हो जाए।

इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों को नपुंसक बना दिया जाता है और इतना ही नहीं दोषी को महिलाओं के हॉर्मोन्स भी डाल दिए जाते हैं।

पौलेंड
पौलेंड में बलात्कार करने वालो को सुअरों से कटवाया जाता था। हालांकि अब पौलेंड में बलात्कार के लिए कानून बदल गया है अब आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है।

चीन
चीन में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। इस कानून के तहत रेप की सजा में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। साथ ही इस तरह के अपराध करने वाले को चीन में जल्द से जल्द सजा दे दी जाती है और मेडिकल जांच में दोषी पाने के बाद मृत्यु दंड दे दी जाती है।

यूएई
संयुक्त अरब अमीरत में बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुना दी जाती है। यूएई के कानून के अनुसार यदि कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसे सात दिनों के अंदर ही फांसी की सजा सुना दी जाती है।

सऊदी अरब
सऊदी अरब में शरीया कानून लागू है। इसके मुताबिक रेप करने वाले को या तो फांसी पर टांग दिया जाता है या उसके गुप्त अंगो को काट दिया जाता है।

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अगर भारत में भी दोषियों के खिलाफ यह सख्त रवैया अपनाया जाए तो रेप केसेस में रोकथम आएगा और भारत में ऐसे मामलों में कमी आने की पूरी संभावना है। भारत में भी ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है तभी ऐसी घटनाओं में विराम चिन्ह लगेगा।