गुरूवार, 24 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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मीडिया पर प्रतिबंध: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका, व्हाइट हाउस में पत्रकारों की एंट्री बहाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया के बीच टकराव के एक बड़े मामले में अदालत ने व्हाइट हाउस को झटका दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन द्वारा तीन प्रमुख…

मीडिया पर प्रतिबंध: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका, व्हाइट हाउस में पत्रकारों की एंट्री बहाल
(फोटो: IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया के बीच टकराव के एक बड़े मामले में अदालत ने व्हाइट हाउस को झटका दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन द्वारा तीन प्रमुख समाचार संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को 'संभावित रूप से असंवैधानिक' बताते हुए उस पर रोक लगा दी है। गुरुवार को दिए गए इस फैसले में पत्रकारों के प्रेस पास तत्काल बहाल करने का आदेश दिया गया है।

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यह पूरा विवाद 18 सितंबर को शुरू हुआ था, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सीएनएन (CNN), एमएस नाउ (MS Now) और पोलिटिको (Politico) पर व्हाइट हाउस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसके अगले ही दिन इन संस्थानों के पत्रकारों के प्रेस पास रद्द कर दिए गए थे।

अदालत ने खारिज की राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील

ट्रंप प्रशासन ने इस प्रतिबंध का बचाव राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किया था। हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज टिम केली ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अपने फैसले में उन्होंने कहा, "रिकॉर्ड में ऐसा तथ्यात्मक आधार नहीं है जिससे यह साबित हो कि इन संस्थानों के पत्रकारों के प्रेस पास रद्द करने से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा होगी या उन्हें वापस देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा।"

जज केली ने इस बात पर भी गौर किया कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि यह प्रतिबंध इन संस्थानों की रिपोर्टिंग में "फिक्शन और झूठ" परोसने के कारण लगाया गया था। ट्रंप ने कहा था कि इन तीन आउटलेट्स को "लगातार मनगढ़ंत बातें और झूठ नहीं लिखना या रिपोर्ट नहीं करना चाहिए।"

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन

इस प्रतिबंध के खिलाफ तीनों मीडिया संस्थानों ने सोमवार को वाशिंगटन की संघीय अदालत में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि यह प्रतिबंध अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने मामले की सुनवाई पूरी होने तक एक अस्थायी रोक का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

न्यायाधीश के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन को इन पत्रकारों के प्रेस पास तुरंत लौटाने होंगे। साथ ही, अदालत ने अगले 14 दिनों तक इस प्रतिबंध को लागू करने से भी रोक दिया है। यह कानूनी लड़ाई 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले हुई है, जिसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।

इनपुट: IANS

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News4Social इंटरनेशनल डेस्क

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