झारखंड लोक सेवा आयोग: JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने में पूरी करने का हाईकोर्ट का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने की समय-सीमा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और…
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने की समय-सीमा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 18 नवंबर तक इस आदेश के पालन की रिपोर्ट (अनुपालन रिपोर्ट) दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
यह निर्देश गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह याचिका अदालत ने राज्य के वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान JPSC में खाली पदों का मुद्दा सामने आया।
सरकार के आश्वासन पर मिली मोहलत
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय और अधिवक्ता विभोर मयंक ने अदालत को बताया कि JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी कर लिए जाने की संभावना है। सरकार के इसी बयान के आधार पर खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने के लिए दो महीने का समय तय कर दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
वन विभाग भर्ती परीक्षा भी रद्द
JPSC की ओर से अदालत में उपस्थित अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने खंडपीठ को जानकारी दी कि असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पदों के लिए आयोजित परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। गौरतलब है कि JPSC राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है और शीर्ष पदों पर नियुक्ति न होने से इसका कामकाज प्रभावित होता है। इससे पहले की सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने सरकार से नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा बताने को कहा था।
इनपुट: IANS



