जैकलीन फर्नांडिस: मकोका केस में बनेंगी आरोपी? दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अब जैकलीन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम…
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अब जैकलीन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत भी मुकदमा चल सकता है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने की मांग वाली एक अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जैकलीन फिलहाल इस मकोका केस में आरोपी नहीं हैं, लेकिन इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह पहले से ही एक आरोपी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मई 2026 में उनके खिलाफ इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का आदेश भी दिया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर द्वारा रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जेल में बंद सुकेश ने खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर अदिति को झांसा दिया कि वह उनके पति को कानूनी मदद दिलाकर जेल से बाहर निकलवा सकता है।
पुलिस जांच में सामने आया कि सुकेश जेल के अंदर से ही एक संगठित अपराध नेटवर्क चला रहा था, जिसके बाद इस मामले में मकोका की धाराएं भी जोड़ी गईं। सुकेश और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और मकोका के तहत आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन उस समय जैकलीन को इसमें आरोपी नहीं बनाया गया था। अब एक नई अर्जी के जरिए उन्हें भी इस गंभीर मामले में आरोपी बनाने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने 7 सितंबर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से जवाब भी मांगा था।
जैकलीन का क्या है पक्ष?
इस मामले की जांच जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुरू की तो जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया। ईडी का आरोप है कि सुकेश ने अपराध से कमाए गए पैसों से जैकलीन को महंगे तोहफे और अन्य सुविधाएं दीं। वहीं, जैकलीन लगातार कहती रही हैं कि उन्हें सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी और वह खुद उसकी धोखाधड़ी का शिकार हुई हैं।
इससे पहले, जुलाई 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ ईडी का मामला रद्द करने की मांग की थी। जून 2026 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी याचिका वापस ले ली थी।
इनपुट: IANS



