केरल की हादिया पर कोर्ट का फैसला, बालिग लड़की को अपनी मर्जी की शादी का अधिकार

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केरल में धर्म बदलकर अखिला से हादिया बनी लड़की का केस अभी अदालत में चल रहा है. हादिया के पिता ने उसकी शादी और धर्म परिवर्तन पर आपत्ति दर्ज की थी. उन्हें शक था कि हादिया ने ISIS में भर्ती होने के लिए धर्म परिवर्तन किया है. इसी वजह से उन्होंने कोर्ट से हादिया के संरक्षण की अपील की थी. राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)  ने  इस केस से आईएसआई का नाम जुड़ने के कारण इसे अपने हाथ में ले लिया था, और अपने स्तर पर जांच शुरू की थी. बता दें कि हादिया को उसके अभिभावकों ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, जहाँ उसने धर्म परिवर्तन करने के एक साल बाद एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी.  अचानक अपना धर्म परिवतन करने और मुस्लिम व्यक्ति से शादी के कारण, हादिया के पिता ने कोर्ट में अपील की थी.  आज इसी  मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की है .

 क्या था पूरा मामला

हादिया तमिलनाडु के सलेम में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी.  इसके बाद फेसबुक ग्रुप के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की सियासी शाखा SDPI से जुड़ी. आरोप है कि SDPI की गतिविधियों से हादिया शफीन जहां से मिलीं. पिता के अनुसार युवक शफीन के खिलाफ एनआईए का मजबूत मामला है और वह जांच एजेंसियों और न्यायिक व्यवस्था की निगरानी में हैं.’ बता दें कि शीर्ष अदालत ने 16 अगस्त   २०१७ को एनआईए को निर्देश दिया था कि वह इस बात की जांच करे कि इस मामले में ‘लव जिहाद’ का कोई पहलू तो शामिल नहीं है .

वहीँ हादिया के पिता शोकन का ये भी आरोप था कि हादिया का मांइडवॉश किया गया और उसे संभवत: इराक और सीरिया में ISIS के कब्जे वाले क्षेत्रों में ले जाया गया..  पिता ने बाद में ये भी कहा है कि उन्हें इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी बेटी किस धर्म को अपनाना चाहती है. बस  ‘मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कानूनी रास्ता समेत सभी संभावित कदम उठाऊंगा.’

आरोप है की हादिया का पति ISIS के संपर्क में था , इसलिए एनआईए इस केस में चौथी स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है.

आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया अपनी मर्जी से शादी की बात कह रही है. हादिया बालिग़ है ऐसे में कोर्ट इस शादी को कैसे अवैध ठहरा सकता है? कोर्ट ने कहा कि यदि हादिया को कोई समस्या नहीं है, तो फिर यह मसला ही खत्म है. जहां तक हादिया के पति की क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात है, तो उसकी जांच की उम्मीद की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट की और से हादिया के पति शफीन के द्वारा की गयी अपील के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है. जो उसने हादिया से उसकी शादी को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी.  बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने दिसम्बर 2016 में हादिया की शादी को रद्द कर दिया था. हादिया के पिता के कहने पर ऐसा किया गया था .

सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में हादिया  को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी थीDDD -