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जुबीन गर्ग मृत्यु मामला: सिंगापुर यॉट पर मौजूद अहम गवाह का बयान दर्ज, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जारी

असम के लोकप्रिय गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सुनवाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सिंगापुर में असम एसोसिएशन के सदस्य परीक्षित शर्मा ने बुधवार को…

जुबीन गर्ग मृत्यु मामला: सिंगापुर यॉट पर मौजूद अहम गवाह का बयान दर्ज, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जारी
(फोटो: IANS)

असम के लोकप्रिय गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सुनवाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सिंगापुर में असम एसोसिएशन के सदस्य परीक्षित शर्मा ने बुधवार को गुवाहाटी की विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। शर्मा की गवाही को इस मामले में बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि वह उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो सितंबर 2025 में उस यॉट पर मौजूद थे, जहां यह दुखद घटना हुई थी।

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52 वर्षीय जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में हुआ था। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में प्रस्तुति देने के लिए वहां गए थे। इसी दौरान वह लाजरस द्वीप के पास एक यॉट पर घूमने गए, जहां समुद्र में तैरने के दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई थी। उनकी असामयिक मृत्यु से असम में व्यापक शोक और आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद कई प्रदर्शन हुए और 60 से अधिक FIR दर्ज की गईं।

जांच और कानूनी प्रक्रिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए, असम पुलिस की एक विशेष जांच टीम (SIT) ने जांच शुरू की, और बाद में सभी FIR को मिलाकर मामला CID को सौंप दिया गया। SIT ने दिसंबर 2025 में चार्जशीट दायर की, जिसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया।

इनमें फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के साथी शेखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंत पर हत्या का आरोप है। इसके अतिरिक्त, जुबीन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग और उनके निजी सुरक्षाकर्मी नंदेश्वर बोरा तथा प्रबीन बैश्य को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि, ये सभी आरोप अभी अदालत में विचाराधीन हैं।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई

मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसी साल मार्च में एक विशेष फास्ट-ट्रैक सेशन कोर्ट का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट भी असम सरकार से सुनवाई जल्द पूरी करने का आग्रह कर चुका है। इस कोर्ट में मई में सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे और 8 जून से गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। 14 अगस्त तक अभियोजन पक्ष ने कुल 394 सूचीबद्ध गवाहों में से 94 के बयान दर्ज कर लिए थे।

उल्लेखनीय है कि सिंगापुर की कोरोनर कोर्ट ने मार्च में जुबीन गर्ग की मौत को डूबने से हुई एक दुर्घटना माना था और किसी साजिश की आशंका को खारिज कर दिया था। हालांकि, भारत में चल रही कानूनी कार्यवाही घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों और आरोपों पर केंद्रित है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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