अमेरिका का नया वीजा बॉन्ड नियम: 50 देशों के नागरिकों को देने पड़ सकते हैं $20,000, भारत को मिली छूट
अमेरिकी सरकार ने एक नया वीजा बॉन्ड कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 50 देशों के नागरिकों को बिजनेस या टूरिस्ट वीजा के लिए 20,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार…
अमेरिकी सरकार ने एक नया वीजा बॉन्ड कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 50 देशों के नागरिकों को बिजनेस या टूरिस्ट वीजा के लिए 20,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस नियम का उद्देश्य उन लोगों की संख्या को कम करना है जो अस्थायी वीजा पर अमेरिका आते हैं और निर्धारित समय से अधिक समय तक रुक जाते हैं। भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
हालांकि, भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इस सूची में शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी की गई अद्यतन सूची के मुताबिक, बांग्लादेश और नेपाल के लिए यह नियम 21 जनवरी से, जबकि भूटान के लिए 1 जनवरी से प्रभावी है। इस सूची में अफ्रीका, कैरेबियाई, मध्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई अन्य देश भी शामिल हैं।
बॉन्ड और उसकी प्रक्रिया
इस कार्यक्रम के तहत, सूची में शामिल देशों के आवेदकों को 10,000, 15,000 या 20,000 डॉलर का बॉन्ड जमा करने के लिए कहा जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह राशि वीजा इंटरव्यू के दौरान कांसुलर अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। यह कार्यक्रम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 221(जी)(3) के तहत संचालित किया जा रहा है। बॉन्ड जमा करने का निर्देश मिलने पर आवेदक को डीएचएस फॉर्म आई-352 भरना होगा और अमेरिकी वित्त विभाग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Pay.gov के माध्यम से भुगतान करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदक कांसुलर अधिकारी के निर्देश के बिना कोई भुगतान न करें।
किस आधार पर बनी सूची?
यह तय करने के लिए कि किन देशों के नागरिकों पर बॉन्ड की शर्त लागू होगी, अमेरिकी सरकार डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की 'एंट्री/एक्जिट ओवरस्टे रिपोर्ट' का उपयोग करती है। यह रिपोर्ट उन देशों के आंकड़ों पर आधारित है, जिनके नागरिक अस्थायी बी1/बी2 वीजा पर अमेरिका आने के बाद अपनी वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुके।
बॉन्ड वापसी और अन्य शर्तें
बॉन्ड की राशि आवेदक, उनका कोई दोस्त, रिश्तेदार या बिजनेस सहयोगी भी जमा कर सकता है। यदि यात्री वीजा की सभी शर्तों का पालन करता है और समय पर अमेरिका से वापस लौटता है, तो यह राशि जमा करने वाले व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी साफ किया है कि बॉन्ड जमा करना वीजा मिलने की गारंटी नहीं है। साथ ही, बॉन्ड जमा करने वाले यात्रियों को अमेरिका आने-जाने के लिए केवल वाणिज्यिक हवाई अड्डों का ही इस्तेमाल करना होगा; वे चार्टर विमान, जमीन या समुद्री मार्गों का उपयोग नहीं कर सकते। यदि शर्तों के उल्लंघन की आशंका होती है, तो मामला यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) को भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय लेगा।
इनपुट: IANS



