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उत्तर प्रदेश: किसानों से रिश्वत लेना दो बैंक अधिकारियों को पड़ा भारी, CBI कोर्ट ने सुनाई सज़ा

उत्तर प्रदेश की दो अलग-अलग CBI अदालतों ने किसानों से रिश्वत लेने के मामलों में दो पूर्व बैंक अधिकारियों समेत तीन लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है। मंगलवार को सुनाए गए इन फैसलों में दोषियों पर जुर्माना…

उत्तर प्रदेश: किसानों से रिश्वत लेना दो बैंक अधिकारियों को पड़ा भारी, CBI कोर्ट ने सुनाई सज़ा
(फोटो: IANS)

उत्तर प्रदेश की दो अलग-अलग CBI अदालतों ने किसानों से रिश्वत लेने के मामलों में दो पूर्व बैंक अधिकारियों समेत तीन लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है। मंगलवार को सुनाए गए इन फैसलों में दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ये दोनों मामले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण जारी करने के बदले घूस मांगने से जुड़े थे, जिनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कार्रवाई की थी।

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मामला 1: सुल्तानपुर में 6,000 रुपए की रिश्वत

पहला मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की हरिहरपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक राकेश चंद्र ठाकुर को दोषी पाया गया। CBI ने यह केस 12 मार्च 2018 को एक किसान की शिकायत पर दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि ठाकुर 4.25 लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड लोन की पहली किश्त जारी करने के एवज में 6,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे।

शिकायत मिलने के बाद, CBI ने जाल बिछाकर राकेश चंद्र ठाकुर को किसान से 6,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद 10 मई 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई। लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने ठाकुर को पांच साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

मामला 2: महाराजगंज में बिचौलिए के ज़रिए घूस

दूसरे मामले में, महाराजगंज जिले में पूर्वांचल बैंक की परतावल बाज़ार शाखा के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रवि कुमार गुप्ता और एक निजी व्यक्ति इंद्रजीत सिंह को सज़ा हुई। यह मामला 11 अगस्त 2016 को दर्ज किया गया था। एक किसान ने आरोप लगाया था कि KCC लोन पास करने के लिए गुप्ता ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

CBI की जांच में सामने आया कि गुप्ता ने इंद्रजीत सिंह उर्फ बाबू साहेब नाम के एक बिचौलिए के ज़रिए शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। एजेंसी ने दोनों को रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ा था। लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने रवि कुमार गुप्ता और इंद्रजीत सिंह, दोनों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही, दोनों पर 40-40 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

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