ट्रंप का बड़ा फैसला: सोलर पैनल की अहम सामग्री पर 15% टैरिफ, बर्थराइट सिटीजनशिप पर भी नए नियम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनका असर देश की औद्योगिक नीति और आप्रवासन नियमों पर पड़ेगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक प्रमुख आदेश में सोलर…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनका असर देश की औद्योगिक नीति और आप्रवासन नियमों पर पड़ेगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक प्रमुख आदेश में सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पॉलीसिलिकॉन के आयात पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है।
व्हाइट हाउस की घोषणा के मुताबिक, इन उपायों का उद्देश्य अमेरिकी निर्माताओं को बराबरी का मौका देना और देश में ही उत्पादन (ऑनशोरिंग) को बढ़ावा देना है। ये नए व्यापार नियम 4 दिसंबर से लागू होंगे। आदेश में पॉलीसिलिकॉन के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 21 डॉलर प्रति किलोग्राम और पॉलीसिलिकॉन इंगट व वेफर के लिए 100 डॉलर प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर
इस फैसले के पीछे अमेरिका के घटते उत्पादन की चिंता है। व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में बताया गया है कि वैश्विक पॉलीसिलिकॉन उत्पादन क्षमता में अमेरिका की हिस्सेदारी 2005 में 50 प्रतिशत थी, जो 2024 तक घटकर 2 प्रतिशत से भी कम हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग को पॉलीसिलिकॉन और इससे जुड़े उत्पादों के घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश भी दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक आधार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।
जन्म के आधार पर नागरिकता पर भी सख्ती
पॉलीसिलिकॉन पर टैरिफ के अलावा, ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) को सीमित करने वाले दो अन्य कार्यकारी आदेशों पर भी हस्ताक्षर किए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पिछले आदेश को खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।
ओवल ऑफिस में नए आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, "जन्म के अधिकार से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और मामला बहुत करीबी था। इसलिए हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं।"
एक आदेश का लक्ष्य तथाकथित "बर्थ टूरिज्म" को रोकना है, जिसमें विदेशी नागरिक सिर्फ बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे आदेश में उन लोगों के दायरे को बढ़ाया गया है, जिनके बच्चे जन्म से नागरिकता के हकदार नहीं होंगे। इसमें विदेशी सरकारी कर्मचारियों, कुछ आतंकवादी संगठनों के सदस्यों और नागरिकता के लिए धोखाधड़ी करने वालों के बच्चे शामिल हैं।
इनपुट: IANS



