सोमवार, 27 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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अदालत के आदेशों की अनदेखी: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को हटाने का निर्देश दिया

अदालत के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) के आयुक्त एवी रंगनाथ को तत्काल उनके पद से हटाने का…

अदालत के आदेशों की अनदेखी: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को हटाने का निर्देश दिया
(फोटो: IANS)

अदालत के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) के आयुक्त एवी रंगनाथ को तत्काल उनके पद से हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति ने सोमवार को यह कड़ा आदेश जारी किया।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पाया कि सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा इस तरह अदालत की अवमानना करना अनुचित है। मुख्य सचिव संजय जाजू से कहा गया है कि वे रंगनाथ की जगह हाइड्रा का नेतृत्व करने के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी की पहचान करें।

मामला और अदालत की नाराज़गी

यह पूरा मामला लोथकुंटा स्थित 40 एकड़ ज़मीन के एक भूखंड से जुड़ा है, जिसे लेकर एक निजी निर्माण कंपनी ने अवमानना का मामला दायर किया था। कंपनी का आरोप था कि न्यायिक निषेधाज्ञा के बावजूद हाइड्रा के अधिकारियों ने उनकी संपत्ति में प्रवेश किया और बाड़ लगा दी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि आयुक्त रंगनाथ के डेढ़ साल के कार्यकाल में उनके खिलाफ अवमानना के 63 मामले लंबित हैं। अदालत ने इस दलील पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि माफीनामे का हलफनामा दायर करने के बजाय एक याचिका दायर की जाएगी, जबकि एडवोकेट जनरल के हस्तक्षेप के बाद इसके लिए सोमवार तक का समय दिया गया था।

पिछली चेतावनियाँ और सेना बुलाने की टिप्पणी

यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने आयुक्त के कामकाज पर नाराज़गी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने का हाइड्रा का मिशन सराहनीय है, लेकिन इसकी शक्तियों का इस्तेमाल संयम और कानून के शासन के तहत होना चाहिए।

इससे पहले एक सुनवाई में न्यायाधीश ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो वे रंगनाथ को हिरासत में लेने और अदालत के आदेशों के बार-बार उल्लंघन के लिए उन्हें सेना की बैरक में रखने का निर्देश दे सकते हैं। उस समय एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने रंगनाथ की ओर से अदालत के आदेशों का पालन करने का आश्वासन दिया था।

क्या है हाइड्रा एजेंसी?

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी एवी रंगनाथ दो साल पहले राज्य सरकार द्वारा गठित इस एजेंसी के प्रमुख हैं। हाइड्रा का दावा है कि पिछले दो वर्षों में उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए की 3,315 एकड़ सरकारी भूमि को बचाया है और कई जल निकायों को बहाल किया है। हालांकि, विपक्षी दल एजेंसी की आलोचना करते रहे हैं, और उन पर सरकारी ज़मीन पर गरीबों के घर गिराने का आरोप लगाते रहे हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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