अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: SIT करेगी 9 मौतों की जांच, 10 दिन में मांगी गई प्रोग्रेस रिपोर्ट
अहमदाबाद के रामोल इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जानलेवा विस्फोट की व्यापक जांच के लिए शहर पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। शनिवार को हुए इस भीषण हादसे में नौ मजदूरों की जान चली…
अहमदाबाद के रामोल इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जानलेवा विस्फोट की व्यापक जांच के लिए शहर पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। शनिवार को हुए इस भीषण हादसे में नौ मजदूरों की जान चली गई थी और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किया।
यह SIT वस्त्राल में नहर के पास स्थित न्यू गुजरात फायर वर्क्स कारखाने में हुए विस्फोट मामले की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी। जांच टीम को 10 दिनों के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
जांच टीम की संरचना और निर्देश
आदेश के अनुसार, विशेष जांच दल संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2) जयपाल सिंह राठौर की देखरेख में काम करेगा। टीम में पुलिस उपायुक्त (जोन-8) मयूर पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त (दक्षिण प्रभाग) वाई.ए. गोहिल, और रामोल के पुलिस निरीक्षक वी.डी. मोरी को शामिल किया गया है।
पुलिस आयुक्त ने जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष, तटस्थ और पारदर्शी तरीके से करने का सख्त निर्देश दिया है। टीम को घटनास्थल से सभी भौतिक, वैज्ञानिक, दस्तावेजी और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। जांच प्रक्रिया में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL), विस्फोटक विशेषज्ञों, अग्निशमन विभाग और श्रम विभाग जैसी कई अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।
लाइसेंस खत्म होने के बावजूद चल रही थी फैक्ट्री
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 287, 288 और 61(2) के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि फैक्ट्री का लाइसेंस समाप्त हो चुका था और उसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ था, इसके बावजूद यह अवैध रूप से चल रही थी।
शनिवार दोपहर करीब 3:45 बजे हुए इस विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिससे पूरी इकाई जलकर खाक हो गई थी। जांच पूरी होने पर SIT को निर्धारित समय के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना होगा।
इनपुट: IANS



