आय से अधिक संपत्ति मामला: राहुल गांधी ने जांच के हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है…
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की इस याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होनी है, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्य कांत की बेंच करेगी। यह मामला कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने गांधी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट का आदेश और जांच एजेंसियों की भूमिका
इस साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि संबंधित एजेंसियों को शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि CBI और ED कानूनी ढांचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
इसके बाद, 20 जुलाई को एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CBI द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा था कि इसमें अदालत के पिछले निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया था। ED द्वारा उठाए गए कदमों पर भी संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर जांच में कोई कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है, तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकती है।
क्या हैं मामले की अन्य प्रमुख बातें?
CBI और ED के अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कई अन्य विभागों को भी नोटिस जारी किया था। इनमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के निदेशक शामिल हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अब राहुल गांधी ने इन्हीं निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जबकि हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है।
इनपुट: IANS



