पाकिस्तानी आतंकी सरगना अबू सुमाना के खिलाफ NIA कोर्ट का शिकंजा, गैर-जमानती वारंट जारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने पाकिस्तान स्थि…
जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना मोहम्मद याकूब उर्फ अबू सुमाना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।
यह कार्रवाई यूएपीए की धारा 35 के तहत लगे आरोपों के सिलसिले में की गई है। NIA ने बताया कि अबू सुमाना की संलिप्तता का खुलासा तब हुआ जब श्रीनगर में मोहम्मद नकीब भट से एक चीनी ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी फरार है, जिसके बाद NIA ने वारंट के लिए अर्जी दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
आतंकी साजिश और निर्देश
जांच एजेंसी के अनुसार, अबू सुमाना पर आरोप है कि उसने गिरफ्तार किए गए दो पाकिस्तानी आतंकवादियों, अब्दुल्ला राजपूत उर्फ कामरान अहमद और खुबैब उर्फ उस्मान जट को निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में कश्मीर घाटी के अंदर सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी हमले करना शामिल था।
हाफिज सईद पर भी हुई थी कार्रवाई
यह पहला मौका नहीं है जब जम्मू की इस विशेष NIA अदालत ने पाकिस्तान स्थित किसी आतंकी सरगना पर शिकंजा कसा है। इसी अदालत ने 8 जुलाई को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया था। यह वारंट पहलगाम आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में जारी हुआ था।
उल्लेखनीय है कि सईद, जिसे भारत और अमेरिका दोनों ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का भी मास्टरमाइंड माना जाता है। पिछले साल 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।
इनपुट: IANS



