नेशनल हेराल्ड मामला: ED की याचिका पर सोनिया और राहुल गांधी को जवाब के लिए तीन हफ़्तों की मोहलत
नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य प्रतिवादियों को तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। यह समय उन्हें…
नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य प्रतिवादियों को तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। यह समय उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है।
यह मामला ED द्वारा निचली अदालत के एक फैसले को चुनौती देने से जुड़ा है। एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई। उस आदेश में ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।
ED की दलीलें और निचली अदालत का फैसला
ED का तर्क है कि निचली अदालत ने यह मानने में गलती की कि PMLA के तहत अभियोजन किसी निजी शिकायत से उत्पन्न 'अनुसूचित अपराध' पर आधारित नहीं हो सकता। एजेंसी के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही पुलिस जांच या मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत के माध्यम से शुरू की जा सकती है और एक सक्षम अदालत द्वारा निजी शिकायत पर लिया गया संज्ञान पुलिस FIR से अधिक महत्व रखता है।
इससे पहले, ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि यदि निचली अदालत की व्याख्या को बरकरार रखा गया तो PMLA 'बेकार और अनावश्यक' हो जाएगा। हाई कोर्ट ने ED की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसके बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया था।
मामले में अन्य आरोपी कौन हैं?
ED ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के विदेशी मामलों के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब इन सभी को हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है।
इनपुट: IANS



