शनिवार, 29 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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मणिपुर: खिलाड़ियों को गृह विभाग की नौकरियों में 5% आरक्षण, 3.5 लाख महिलाओं के लिए भी नई योजना

मणिपुर में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती का मौका मिलेगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने घोषणा की ہے کہ गृह…

मणिपुर: खिलाड़ियों को गृह विभाग की नौकरियों में 5% आरक्षण, 3.5 लाख महिलाओं के लिए भी नई योजना
(फोटो: IANS)

मणिपुर में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती का मौका मिलेगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने घोषणा की ہے کہ गृह विभाग کی नौकरियों میں बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा। यह फैसला उनकी उपलब्धियों और सेवाओं के सम्मान میں लिया गया ہے।

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शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस खास भर्ती पॉलिसी को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी तरह से मेरिट के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती करेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार तीन साल तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो उसे खेल संबंधी जिम्मेदारियों से हटाकर उसकी नियमित ड्यूटी पर वापस भेज दिया जाएगा।

एशियाई चैंपियंस का सम्मान

यह घोषणा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह द्वारा दो युवा जिम्नास्टों से मुलाकात के बाद हुई। उन्होंने अरिहा पंगंबम से मुलाकात की, जिन्होंने फिलीपींस में 10वीं एरोबिक जिम्नास्टिक्स एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय होने का गौरव हासिल किया। मुख्यमंत्री ने इसी प्रतियोगिता में 7वां स्थान हासिल करने वाली अंजोरी पंगंबम से भी भेंट की। उन्होंने दोनों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में राज्य व देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

महिला सशक्तिकरण योजना को भी मंजूरी

खिलाड़ियों के लिए नीति के अलावा, मणिपुर सरकार ने 'महिला सशक्तिकरण' योजना की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य राज्य की 3.5 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (SHG) की प्रत्येक महिला सदस्य को पहले वर्ष में 10,000 रुपये का अनुदान मिलेगा, और बाद के दो वर्षों में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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