गुरूवार, 30 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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अभिनेता दिलीप के 'मीडिया ट्रायल' मामले की जांच में देरी, केरल सरकार पर हाईकोर्ट ने जताई गहरी नाराज़गी

केरल में 2017 के चर्चित अभिनेत्री हमला मामले से जुड़ी जांच में देरी को लेकर राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। दरअसल, अभिनेता दिलीप ने मामले में 'मीडिया ट्रायल' होने…

अभिनेता दिलीप के 'मीडिया ट्रायल' मामले की जांच में देरी, केरल सरकार पर हाईकोर्ट ने जताई गहरी नाराज़गी
(फोटो: IANS)

केरल में 2017 के चर्चित अभिनेत्री हमला मामले से जुड़ी जांच में देरी को लेकर राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। दरअसल, अभिनेता दिलीप ने मामले में 'मीडिया ट्रायल' होने और सुनवाई से जुड़ी जानकारी लीक होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच में हो रही ढिलाई पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार को उसके पिछले आदेशों का पालन न करने के लिए फटकार लगाई।

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न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि जांच पूरी करने के लिए बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जब सरकारी वकील ने जांच एजेंसी से निर्देश लेने के लिए और समय मांगा, तो न्यायाधीश ने कहा, "आप इस अदालत के निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। यह ठीक नहीं है।"

जांच में देरी और अदालत की चेतावनी

यह पूरा मामला अभिनेता दिलीप द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है। दिलीप का आरोप है कि अभिनेत्री हमला मामले की सुनवाई का विवरण अवैध रूप से लीक किया गया, जिसके कारण उनका लगातार 'मीडिया ट्रायल' हुआ। इसी शिकायत पर दर्ज एफआईआर की जांच में तेजी लाने की मांग को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इसी साल 20 फरवरी को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। यह समय सीमा बीत जाने के बाद, पिछले महीने अदालत ने मौखिक चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इसके बावजूद जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिस पर गुरुवार को पीठ ने सख्त टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी।

क्या है अभिनेत्री हमला मामला?

अभिनेता दिलीप 2017 के अभिनेत्री हमला मामले में आठवें आरोपी थे और उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। हालांकि, पिछले साल एर्नाकुलम की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट की एक डिविजन बेंच में चुनौती दी है। यही बेंच अन्य दोषियों द्वारा अपनी सज़ा के खिलाफ दायर अपीलों पर भी सुनवाई कर रही है। इसी महीने, अदालत ने मुख्य आरोपी 'पल्सर' सुनी और अन्य सह-दोषियों की सज़ा निलंबित करने की अर्जी खारिज कर दी थी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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