बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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सांसद हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लोकसभा चुनाव रैली से जुड़े मामले में कार्रवाई पर रोक

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक रैली से जुड़े मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जोधपुर स्थि…

सांसद हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लोकसभा चुनाव रैली से जुड़े मामले में कार्रवाई पर रोक
(फोटो: IANS)

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक रैली से जुड़े मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नागौर के कुचेरा थाने में दर्ज एक FIR के सिलसिले में बेनीवाल के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

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न्यायमूर्ति फरजंद अली की पीठ ने यह अंतरिम आदेश हनुमान बेनीवाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकारों का एक हिस्सा है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के समय का है। 4 मई, 2024 को नागौर जिले के कुचेरा थाने में सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की शिकायत पर सांसद बेनीवाल के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने कुचेरा में एक राजनीतिक रैली के दौरान प्रशासन द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था।

इस FIR में गैरकानूनी रूप से सभा करने, सरकारी सेवक के आदेश की अवहेलना करने और सार्वजनिक रास्ते पर बाधा या खतरा उत्पन्न करने से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं।

अदालत में क्या दलीलें दी गईं?

सुनवाई के दौरान हनुमान बेनीवाल के वकीलों ने तर्क दिया कि यह मामला एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जो चुनाव के समय एक सामान्य गतिविधि थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की हिंसा या सार्वजनिक/निजी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। इसी आधार पर उन्होंने सख्त कार्रवाई से राहत की मांग की।

इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बेनीवाल को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए राजस्थान सरकार और पुलिस से इस मामले पर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। यह अदालत का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि एक अंतरिम राहत है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजस्थान डेस्क

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