शनिवार, 15 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी को झटका, राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, अदालत ने…

जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी को झटका, राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
(फोटो: IANS)

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, अदालत ने इस मामले में आरोपी पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल समेत कई अन्य लोगों की जमानत अर्जियां भी नामंजूर कर दी हैं। यह मामला करीब 20,000 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।

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मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। महेश जोशी और सुबोध अग्रवाल के अलावा, अदालत ने संजय बडाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार गौर और मुकेश पाठक की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों और सरकारी पदों के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जाली दस्तावेजों के सहारे तय दरों पर टेंडर बांटे गए और महेश जोशी विभाग के तत्कालीन मंत्री के तौर पर अन्य आरोपियों के साथ कथित तौर पर इस साजिश में शामिल थे।

वहीं, महेश जोशी के वकील स्नेहदीप ने दलील दी कि FIR दर्ज होने के करीब डेढ़ साल बाद पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उस दौरान उनकी कस्टडी नहीं मांगी थी। एक अन्य आरोपी के वकील ने दावा किया कि मामले के मुकदमे में लंबा समय लग सकता है।

अदालत का फैसला

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए महेश जोशी समेत सभी आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

इनपुट: IANS

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News4Social राजस्थान डेस्क

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