मंगलवार, 25 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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जयपुर: CA पर 24,000 करोड़ के विदेशी लेनदेन में गड़बड़ी का आरोप, आयकर विभाग ने दर्ज कराई FIR

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के खिलाफ लगभग 24,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध विदेशी लेनदेन से जुड़ा मामला सामने आया है। आयकर विभाग की शिकायत के बाद सीए अभिषेक जैन के खिलाफ FIR…

जयपुर: CA पर 24,000 करोड़ के विदेशी लेनदेन में गड़बड़ी का आरोप, आयकर विभाग ने दर्ज कराई FIR
(फोटो: IANS)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के खिलाफ लगभग 24,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध विदेशी लेनदेन से जुड़ा मामला सामने आया है। आयकर विभाग की शिकायत के बाद सीए अभिषेक जैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना उचित जांच-पड़ताल के हजारों सर्टिफ़िकेट जारी किए, जिनके आधार पर यह भारी-भरकम रक़म विदेश भेजी गई।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 18 अगस्त को आयकर विभाग की जांच शाखा द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद खुला। विभाग ने जयपुर के पत्रकार कॉलोनी स्थित सीए अभिषेक जैन के दफ्तर की भी जांच की थी। सर्वे के बाद विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मिंटू लाल मीणा ने पत्रकार कॉलोनी थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई।

क्या हैं मुख्य आरोप?

आयकर विभाग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सीए जैन ने 3,168 फॉर्म 15सीबी सर्टिफ़िकेट जारी किए थे। इन सर्टिफ़िकेट्स का इस्तेमाल वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 के दौरान कुल 23,956 करोड़ रुपए विदेश भेजने के लिए किया गया। विभाग का कहना है कि सर्टिफ़िकेट जारी करने से पहले ज़रूरी दस्तावेज़ों जैसे कि एग्रीमेंट, टैक्स रेज़िडेंसी सर्टिफ़िकेट और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की ठीक से जांच नहीं की गई।

संदिग्ध फर्में और कंपनियाँ

FIR में इस बात का भी ज़िक्र है कि यह पैसा क़रीब 40 ऐसी फर्मों, कंपनियों और ट्रस्टों के ज़रिए भेजा गया, जिन्हें विभाग ने संदिग्ध या फर्जी बताया है। जांच में यह भी सामने आया कि जिन लोगों या कंपनियों के नाम पर यह लेनदेन हुआ, उनमें से कई की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे इतने बड़े ट्रांज़ैक्शन कर सकें। कुछ ने तो आयकर रिटर्न तक दाखिल नहीं किया था।

शिकायत के अनुसार, एक व्यक्ति के नाम पर लगभग 8,788 करोड़ और दूसरे के नाम पर करीब 9,775 करोड़ रुपए का लेनदेन दिखाया गया है।

अब आगे क्या होगा?

सीए अभिषेक जैन को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब बैंक खातों, लेनदेन के रिकॉर्ड और कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच करेगी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि यह मामला सिर्फ सर्टिफ़िकेट जारी करने में हुई लापरवाही का है या किसी बड़े वित्तीय घोटाले का हिस्सा है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजस्थान डेस्क

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