महाराष्ट्र: मतदाता सूची संशोधन की तारीखें बदलीं, अब 4 नवंबर को आएगी अंतिम लिस्ट
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, अब अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर के बजाय 4 नवंबर को प्रकाशि…
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, अब अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर के बजाय 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह बदलाव महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर किया गया है, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 19 अगस्त को एक नया शेड्यूल जारी किया।
इस कदम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) जैसी पार्टियों ने मांग की थी कि मतदाताओं के नाम सूची से छूटने न पाएं, इसके लिए और समय दिया जाना चाहिए। हाल ही में, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया था कि गहन संशोधन के पहले चरण के बाद लगभग 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए जा सकते हैं, जो कुल मतदाताओं का 21.15% है।
संशोधन प्रक्रिया की नई समय-सीमा
नए शेड्यूल के अनुसार, मतदान केंद्रों को व्यवस्थित करने का काम 24 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। पहले यह सूची 5 अगस्त को आनी थी।
इस ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए नागरिकों को 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय मिलेगा। पहले यह अवधि 4 सितंबर को समाप्त हो रही थी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार होगी।
क्या और कैसे बदला?
पुरानी तारीखें:
- ड्राफ्ट सूची प्रकाशन: 5 अगस्त
- दावे और आपत्तियां: 4 सितंबर तक
- अंतिम सूची प्रकाशन: 7 अक्टूबर
नई (बदली हुई) तारीखें:
- ड्राफ्ट सूची प्रकाशन: 31 अगस्त
- दावे और आपत्तियां: 30 सितंबर तक
- अंतिम सूची प्रकाशन: 4 नवंबर
इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने और दस्तावेज़ जमा करने का काम 17 अगस्त को समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नए शेड्यूल की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को लिखित में दें और मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। यह संशोधन प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2024 को अर्हता तिथि मानकर की जा रही है।
इनपुट: IANS



