तमिलनाडु: मुख्यमंत्री पर टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार DMK विधायक की जमानत पर आज सुनवाई
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के विधायक जी.वी. मार्कंडेयन की जमानत याचिका पर तूतीकोरिन की एक अदालत बुधवार को…
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के विधायक जी.वी. मार्कंडेयन की जमानत याचिका पर तूतीकोरिन की एक अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मार्कंडेयन को 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
यह पूरा मामला एक सार्वजनिक सभा में की गई टिप्पणी से जुड़ा है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने कोविलपट्टी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत और भड़काऊ बयान दिए थे। इसी आरोप के आधार पर तूतीकोरिन जिला अपराध शाखा ने मंगलवार सुबह उन्हें हिरासत में लिया और देर तक पूछताछ की।
न्यायिक हिरासत में भेजे गए विधायक
पूछताछ पूरी होने के बाद, पुलिस ने मार्कंडेयन को तूतीकोरिन की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 अदालत में पेश किया। जांच एजेंसी ने आगे की पूछताछ के लिए विधायक की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमति ने इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने पुलिस हिरासत की अर्जी ठुकराते हुए मार्कंडेयन को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें पलायमकोट्टई केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।
राजनीतिक मायने और आरोप-प्रत्यारोप
रिमांड आदेश के तुरंत बाद, विधायक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया। सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) और विपक्षी DMK के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण इस मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। DMK ने विधायक की गिरफ्तारी को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की कार्रवाई बताया है, जबकि सत्तारूढ़ दल का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
इनपुट: IANS



